बालाघाट जिले के बहला थाना क्षेत्र के ग्राम मनेरी में पत्नी की निर्मम हत्या के आरोपी कैलाश पिता चरण हटीले (51 वर्ष) को सत्र न्यायाधीश प्राणेश कुमार प्राण की अदालत ने आजीवन कारावास और ₹1000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार कैलाश अपनी पत्नी सरिता हटीले के साथ विवादों के चलते अकसर मारपीट करता था। शराब की लत और घरेलू कलह से परेशान सरिता कुछ समय के लिए अपने बेटे दिनेश के साथ नागपुर चली गई थी, लेकिन बेटे के नामकरण समारोह में भाग लेने के लिए वह फिर ग्राम मनेरी लौट आई थी।
समारोह के दौरान रिश्तेदारों ने कैलाश को समझाया था और उसने सुधार का वादा किया था। लेकिन 26 जून 2024 को विवाद के दौरान कैलाश ने सरिता पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद वह गांव की एक दुकान में गया और हत्या की बात स्वीकार की। इसकी सूचना गांव के कोटवार ने पुलिस को दी, जिसके आधार पर बहला थाने में आरोपी के विरुद्ध धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया।
नागेश नामक व्यक्ति की गवाही और अन्य सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई।
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