31 जुलाई तक कराएं खरीफ फसलों का बीमा
खरीफ 2025 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कराने का सुनहरा अवसर मिला है। 31 जुलाई अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, जिसके भीतर सभी किसान फसल बीमा करा सकते हैं।
ऋणी और अऋणी दोनों कृषकों के लिए अवसर
किसान कल्याण तथा कृषि विकास उप संचालक श्री फूलसिंह मालवीय ने जानकारी दी कि ऋणी कृषक जिस बैंक से फसल ऋण ले चुके हैं, वहीं पर अपना बीमा करवा सकते हैं। वहीं अऋणी किसान अपने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बीमा करा सकते हैं। यह सुविधा बैंक, सहकारी समितियों, किसान बैंक, जन सेवा केंद्र (CSC) और ग्राम पंचायत स्तरीय सेवा केंद्रों पर उपलब्ध है।
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बीमा के लिए आवश्यक दस्तावेज
कृषकों को बीमा के लिए घोषणा पत्र, आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, जमीन सिकमी होने पर शपथ पत्र, बैंक खाता विवरण और बुवाई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। खरीफ में अनाज एवं दलहन फसलों के लिए प्रीमियम बीमित राशि का मात्र 2% है।
श्री मालवीय ने सभी कृषकों से अनुरोध किया है कि वे समय रहते फसल बीमा जरूर कराएं ताकि प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके
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